–आरोपी ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीड़िता के भाई को छत से फेंका था नीचे
मुज़फ्फरनगर। चार साल पहले बहन से छेड़छाड़ और विरोध करने पर छोटे भाई को छत से फेंकने के आरोपी को चार साल के कारावास और साढ़े दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जानसठ कोतवाली क्षेत्र के सलारपुर गांव में मारपीट और छेड़छाड़ की यह घटना 6 जुलाई 2018 को हुई। बताया गया है कि आरोपी घटना वाली रात छत के रास्ते पीड़िता के घर की छत पर पहुंच गया था। सोते समय किशोरी से छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर दोनों भाईयों की आंख खुल गई थी। आरोप है कि भाईयों ने विरोध किया तो पीड़िता के छोटे भाई को छत से उठाकर नीचे फेंक दिया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी आसिफ को जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेस अपर सत्र न्यायधीश बाबूराम (पोक्सो कोर्ट) में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरोकारी करते हुए 6 गवाह प्रस्तुत किए। न्यायधीश बाबूराम ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए आरोपी आसिफ को दोषी करार दिया। उसे चार साल के कारावास और साढ़े 10 हज़ार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।